विधानसभा: आम नागरिक के सवाल ( पहली कड़ी )
- Rahul Dubey
- 1 day ago
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प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।
ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।
इस सीरीज कि पहली कड़ी में श्री हेमंत सत्यदेव कटारे जी जो भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के विपक्ष के उपनेता भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न (क्र. 485) क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा सत्र जुलाई-2024 में प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 2164 के उत्तर में विभाग श्री राजधर पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अटेर, जिला भिण्ड के विरुद्ध साढ़े तीन करोड़ की राशि के मनरेगा मद से किये भुगतान में वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायत पर कलेक्टर द्वारा गठित जाँच दल के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय जाँच आदेशित होना एवं उन्हें स्थानांतरित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में होने की जानकारी दी गई थी किन्तु आज दिनांक तक आरोपी श्री राजधर पटेल को स्थानांतरित नहीं कर संरक्षण दिया जा रहा जिससे निष्पक्ष विभागीय जाँच प्रभावित हो रही है, इस हेतु कौन उत्तरदायी है? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित आरोपी अधिकारी को कब तक स्थानांतरित कर दिया जायेगा? समय-सीमा बताएं।

इन प्रशन्नो पर उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: पंचायत मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटैल) (क) श्री राजधर पटेल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर जिला भिण्ड को अन्यत्र पदस्थ करने हेतु नस्ती वरिष्ठ स्तर पर विचाराधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।
सवाल : क्या पंचायत मंत्री यह बताएंगे कि मनरेगा मद में साढ़े तीन करोड़ की वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर श्री राजधर पटेल (सीईओ, जनपद पंचायत अटेर, भिण्ड) के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे और उनका स्थानांतरण प्रक्रियाधीन है। लेकिन अब तक उन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया है, जिससे जांच प्रभावित हो रही है—इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? और उक्त अधिकारी को कब तक स्थानांतरित किया जाएगा? कृपया समय-सीमा बताएं।
जवाब - इन सवालों के जवाबो मे पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटैल ने बताया कि श्री राजधर पटेल (सीईओ, जनपद पंचायत अटेर, भिण्ड) को अन्यत्र पदस्थ करने की प्रक्रिया वरिष्ठ स्तर पर विचाराधीन है, इसलिए शेष प्रश्न लागू नहीं होता। स्थानांतरण की कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।
लेखक- राहुल दुबे
संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, मंगलवार दिनांक 11 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।
वेबसाईट- https://mpvidhansabha.nic.in/
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